दुष्कर्म के आरोपी को एससी एसटी एक्ट न्यायालय नें सुनाया आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा


एपी न्यूज बस्ती

 जनपद के विशेष सत्र न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा दुष्कर्म के मामले में दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव से संबंधित मामले को शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा अदालत को बताया गया कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा थाना मुंडेरवा में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि दिनांक 22 मार्च 2019 कि सुबह करीब नौ बजे उनके घर की एक महिला जो खेत में सरसों ढोने गई हुई थी। इसी दौरान अपने ननिहाल में रह रहे राहुल यादव निवासी ग्राम सिंह सिंघोरवा, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर नें उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर वह मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद उसके परिवार के संबंधित लोग मौके पर पहुंचे और पीड़िता को थाना मुंडेरवा ले गए। जहां पर एफआईआर पंजीकृत होने के पश्चात उसको चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेज दिया गया। उक्त मामले में मजिस्ट्रेटी बयान के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। माननीय न्यायालय नें आरोपी के अधिवक्ता की समस्त दलीलों को बलहीन एवं तथ्यहीन बताते हुए मामले में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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